जज का अनोखा फैसला, रेप हो तो चिल्लाओ वरना आरोपी नही माना जाएगा दोषी

रेप हो तोनई दिल्ली। दुनियाभर में अपनी कानून व्यवस्था के लिए मशहूर इटली से एक चौकाने वाला वाक्या उजागर हुआ हैं। यहां की अदालत ने एक रेप आरोपी को इसलिए दोषमुक्त कर दिया क्योंकि दुष्कर्म के समय पीड़ित चिल्लाई नहीं थी। इस फैसले के मुताबिक रेप हो तो महिला को पहले चिल्लाना चाहिए। साथ ही इस फैसले के विरोध में पूरी इटली में लोगों ने कोर्ट के खिलाफ जबर्दस्त प्रदर्शन किया। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में बताया कि ‘महिला न तो चिल्लाई और न ही उसने मदद मांगी, जिससे ये साबित नहीं हो सकता की उसका रेप किया गया है।’

रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तरी इटली के ट्यूरिन की एक कोर्ट ने 46 वर्षीय आरोपी को केवल इस बिना पर बरी कर दिया क्योंकि अस्पताल की बेड पर रेप के वक्त महिला ने मदद के लिए आवाज नहीं लगाई।

कोर्ट ने महिला का रेप के समय अपने एक पूर्व सहकर्मी को ‘Enough (पर्याप्त)’ कहना कमजोर प्रतिक्रिया बताई।

पीड़ित के वकील के मुताबिक, कोर्ट ने कहा ‘रेप के वक्त न तो महिला चिल्लाई, न रोई। न तो आरोपी को धक्का दिया। हम तो पूछेंगे ही आखिर क्यों?’ मैंने उन्हें समझाने की भी कोशिश की महिला की चुप्पी उसकी दर्दभरी स्थिति को दर्शाती है। लेकिन कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। जिसके बाद से ही कोर्ट के इस पर महिला अधिकार समूहों में भी काफी रोष है।

हालांकि पुरे मामले पर इटली के न्याय मंत्री आंद्रेया ओरलैंडो ने दोबारा जांच के आदेश दे दिए है।

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