राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच खत्म करने के लिए CBI ने कोर्ट से मांगा वक्त

नई दिल्ली : सीबीआई विवाद को लेकर जांच एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट से वक्त मांगा है। वहीं सीबीआई ने कोर्ट में कहा हैं कि वह राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार पर FIR की जांच से जुड़े मामले में कई देशों को लेटर रोगेटरी भेजना चाहती है, इसके लिए उन्हें वक्त की जरूरत हैं। जहां दिल्ली हाई कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तारीख का निर्णय लिया गया हैं।

सीबीआई

 

बता दें की दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से सील बंद लिफाफे में पूरे घटनाक्रम की जानकारी मांगी  हैं , और साथ ही कोर्ट ने CBI से अधिकारियों पर लगे आरोपों के बारे में विस्तार से जानकारी देने को कहा हैं।देखा जाये तो कोर्ट ने सीबीआई से यह भी पूछा है कि आखिर कब उन्हें लगा कि इस मामले में  लेटर रोगेटरी को भेजने की जरूरत हैं।

 

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खबरों के मुताबिक कोर्ट इससे पहले जनवरी में राकेश अस्थाना पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर चुका हैं। जहां सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने FIR दर्ज कराई थी। लेकिन सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ भी जांच जारी है और उन्होंने भी अपने खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की हाई कोर्ट से अपील की थी।

दरअसल राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार पर आरोप है कि उन्होंने हैदराबाद के व्यापारी सतीश बाबू सना को राहत देने के लिए रिश्वत ली थी। लेकिन इस मामले पर दोनों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। यहां तक कि डीएसपी देवेंद्र कुमार को इस मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वहीं बाद में निचली अदालत से डीएसपी देवेंद्र कुमार को जमानत मिल गई थी।

 

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