यूपी में बढ़ी और सख्ती, सार्वजनिक जगह पर यह हरकत पड़ेगी और महंगी

यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने महामारी अधिनियम-2020 में बड़ा संशोधन किया है। इसके तहत प्रदेश में किसी के भी बिना मास्क के मिलने पर एक हजार और सार्वजनिक जगह पर थूकने पर पांच सौ रूपये के जुर्माने का प्रावधान है।

यूपी में मास्क नहीं पहनने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने के साथ ही सार्वजनिक जगह पर थूकने पर जुर्माना लिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना महामारी अधिनियम-2020 में आठवां संशोधन किया गया है। इसके तहत बिना मास्क के पहली बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इसी के साथ सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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