यमुना एक्सप्रेसवे औधोगिक विकास प्राधिकरण ने की 66वीं बोर्ड मीटिंग, लिए ये फैसले

REPORT- LALIT PANDIT

नोएडाः ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे औधोगिक विकास प्राधिकरण की आज 66वीं बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का 1 हज़ार हेक्टेयर का भूखण्ड को निरस्त किया गया सहित भूखण्ड में बना फॉर्मूला वन रेस ट्रैक में रेस ट्रैक में 11 बिल्डर को भी जमीन की सबलीज़ को शामिल किया गया। साथ ही सडक़ सुरक्षा के लिए भी यमुना टोल से प्रतिमाह होने वाली वसूली में से भी 25 प्रतिशत वसूला जाएगा। और निर्माण के दौरान किसानों से ख़रीदी जमीन के मुआवजे के साथ ही 64 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान को भी जल्द दिया जाएगा।

गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नॉएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औधोगिक विकास प्राधिकरण की आज 66वीं बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमे तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों पर कब्जा न दे पाने के कारण विलम्बित किस्तों पर आरोपित दण्डब्याज माफ़ किये जाने का निर्णय लिया गया।

जिसके अंतर्गत जिनके आवटन को 04 वर्ष से अधिक हो गये हैं, को लीज डीड कराने तक दण्ड ब्याज से मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया साथ ही आवटियों द्वारा देय किस्तों पर पूर्व में जमा करायी गयी दण्डब्याज की धनराशि का समायोजन अन्तिम किश्त में किया जाये। प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019-20 में 4000 वर्ग मीटर से अधिक आकार के 17 औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन लक्ष्य के सापेक्ष 22 बडे औद्योगिक भूखण्ड आवंटित किये गये।

प्राधिकरण द्वारा फरवरी-2018 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट से 17 दिसम्बर, 2019 तक कुल 5 छोटे-बड़े औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन किया गया जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 470 एकड़ होता है। इससे प्राधिकरण क्षेत्र में 8322.66 करोड़ रूपये का कुल निवेश होगा तथा 75717 कामिकों हेतु रोजगर का पैदा होगा। इसके अतिरिक्त इस प्रस्तावित नई परियोजनाओं से प्राधिकरण में 11515 करोड़ का निवेश आयेगा तथा 5,90,000 नये रोजगारों का रास्ता खुलेगा। वही आईआईटी दिल्ली द्वारा किये गये यमुना एक्सप्रेसवे के रोड सेफ्टी ऑडिट के अनुपालन के क्रम में निर्णय लिया गया कि कंसेशनेयर जेपी इंफ्राटेक लि0 द्वारा प्राधिकरण के साथ एक अलग से एस्को एकाउन्ट खोला जाए जिसमें कंसेशनेयर मै0 जेपी इन्फ्राटेक लि0 द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे पर लिये जा रहे टोल में से 25 प्रतिशत टोल धनराशि जमा की जाये ताकि उदनसार आवश्यक अनुरक्षण का कार्य पूरा कराया जा सके।

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र सेक्टर-18 में गांव निलीनी शाहपुर में आई0टी0आई0 हेतु आरक्षित क्षेत्रफल-9700 वर्ग मीटर को व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसमें आई0आई0टी0 भूखण्ड पर भवन निर्माण संचालन एवं अनुरक्षण आदि पर आने वाले व्यय का वहन व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग लखनऊ द्वारा अपने स्त्रोतों से स्वयं किया जायेगा।

प्राधिकरण की 65वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदन के क्रम में 142.16 लाख व्यय के साथ गांव जेवर बागर गौशाला का संचालन सुनिश्चित कर दिया गया है। गांव कलौदा बांगर में दूसरे चरण हेतु कुल प्रस्तावित 387 करोड़ 88 हजार 25 हजार रुपए तथा गांव जेवर बांगर के लिए प्रस्तावित व्यय करीब 34 करोड़ 37 लाख 94 हजार तथा कैटल कैचर के लिए प्रस्तावित खर्च 42 करोड़, 48 लाख 69 हजार का अनुमोदन प्रदान किया गया। गांव जेवर बांगर में बाउन्ड्रीवाल एवं सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा मांगी गई धनराशि 1 करोड़ 12 हजार 32 हजार की स्वीकृत कर पीडब्ल्यूडी को हस्तान्तरित कर कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया।

गाँव फलोदी नगर में संचालित गौशाला में यूपीपीसीएल एवं नेडा द्वारा 05 केवी के विद्युत कनेक्शन एवं सोलर संयंत्र स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त कर उनके पक्ष वांछित धनराशि अवमुक्त करते हुए कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया। गांव जेवर बांगर एवं फलदा बांगर के लिए पृथक से गौवंश बेसाहारा गौवंश स्थान में नया खाता बैंक में खोलते हुए विकास प्रबन्धक यीडा एवं ब्लाक स्तर पर तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से खोलकर संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। गौशाला के संचालन के लिए विभिन्न संस्थाओं से ई.ओ.आई, के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जायें।

प्राधिकरण द्वारा सभी प्रकार की आवटित परिसम्पतियों तथा ग्रुप हाउसिंग/बिल्डर्स टाउनशिप/संस्था एवं सभी उप पट्टा धारकों को अतिदेय धनराशि 15 प्रतिशत/25 प्रतिशात जमा कराये जाने के साथ पुनर्निर्धारण की सुविधा 25फरवरी 2020 तक दिए किये जाने का निर्णय लिया गया। बिल्डर परियोजना के अन्तर्गत आंशिक कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त यूनिट्स की त्रिपक्षीय सबलीजडीड कराने से पहले जमा किये जाने वाले लीजरेन्ट के सम्बध में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में प्रचलित नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया।

जिसके अनुसार पार्ट कम्पलीशन के प्रकरणों में फेजवाईज एकमुश्त लीजरेन्ट को नियमानुसार ब्याज सहित चार समान मासिक किश्तों में जमा कराये जाने की नीति इस शर्त के साथ निर्धारित की गई है, कि बिल्डर को अपनी परियोजना के उसकी यूनिट की त्रिपक्षीय निम्नानुसार अनुपातिक रुप से निष्पादित करानी होगी।

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लीजेन्ट की बकाया धनराशि में से प्रथम किस्त की धनराशि जमा होने पर 20 प्रतिशत यूनिट्स/फलैटस लीजेन्ट की बकाया धनराशि में से दूसरी किश्त की धनराशि जमा होने पर 20 प्रतिशत यूनिट्स/ फलैटस लीजेन्ट की बकाया धनराशि में से तीसरी किश्त की धनराशि जमा होने पर 25 प्रतिशत यूनिट्स/फलैटस लीजेन्ट की बकाया धनराशि में से चौथी किश्त की धनराशि जमा होने पर 35 प्रतिशत यूनिट्स /फलैटस विभिन्न कृषक संगठनों की मांग पर विचार करते हुये प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित चैक आबंटित एवं सडक आदि में आंशिक रूप से आ रहे खसरा नम्बर का सम्पूर्ण क्षेत्रफल का अतिरिक प्रतिकर वितरण अथवा क्रय किया जाने का निर्णय लिया गया।

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