मोदी सरकार को मिला आदेश, अब छह महीने में गौहत्‍या रोकने के लिए बनेगा कानून

मोदी सरकारशिमला। गौ हत्‍या को रोकने के लिए मोदी सरकार को हिमाचल हाईकोर्ट से छह महीने का वक्‍त मिला है। दरअसल हिमाचल हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को आदेश दिए हैं कि वह गौ हत्‍या को रोकने के लिए छह महीने के अंदर कानून बनाए।

मोदी सरकार को आदेश

इससे पहले अक्टूबर 2014 में भी हाई कोर्ट की इसी खंडपीठ ने हिमाचल में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। उसके अलावा हाई कोर्ट ने सड़कों से आवारा पशु हटाने, उनके लिए गोसदन बनाने और घायल पशुओं के इलाज सहित अन्य कई आदेश दिए थे।

न्‍यायाधीश राजीव शर्मा और सुरेश्‍वर ठाकुर की खंडपीठ ने राज्‍य सरकार को भी यह आदेश दिए कि वह राज्‍य कृषि आयोग का गठन तीन महीने के अंदर करे। कोर्ट ने राज्‍य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी हर खेत को पानी वाली केंद्रीय योजनाओं का अक्षरश: पालन करें। कोर्ट ने खेद प्रकट किया कि किसान योजनाओं की अनुपालना ने होने से आज का किसान बेवजह पिस रहा है।

हाईकोर्ट ने किसानों के 50 हजार तक के कर्जे माफ करने को तीन माह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। यह निर्णय स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को लेना है। मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह गौसदनों को पर्याप्त धन मुहैया करें, ताकि प्रदेश की प्रत्येक पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगमों में गौ सदन तीन माह में कार्य करना शुरू कर दे।

LIVE TV