वुमन्स डे के अवसर पर महिलाओं को केंद्र सरकार ने दिया ऐसा तोहफा, जिन्दगी भर रहेगा याद

मेटरनिटी लीवनई दिल्ली। वुमन्स डे के अवसर को ध्यान में रखते हुए केंद्र की ओर से बेहद ही अहम फैसला लिया गया। इस फैसले के अंतर्गत अब महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान 26 हफ़्तों के लिए लीव मिल सकेगी। बता दें इस 26 हफ्ते की मेटरनिटी लीव के बिल को संसद में पास किया गया है। इससे पहले इस लीव के लिए 12 हफ्ते ही निर्धारित थे। इसके साथ ही ध्यान देने वाली अहम बात यह है कि किसी महिला की तीसरी या उससे अधिक बार की प्रेगनेंसी पीरियड के लिए यह लीव मान्य नहीं होगी।

26 हफ्ते की मेटरनिटी लीव

लेवर मिनिस्टर बंडारू दत्तत्रेय ने कहा कि, पुराने नियमों को बदलते हुए सरकार ने प्रेग्नेंट महिलाओं को ज्यादा फायदा और आराम देने की कोशिश की है। वुमन्स डे के मौके पर यह उनके लिए मेरा गिफ्ट है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में इस नियन के लागू होने से 18 लाख महिलाओं को फायदा होगा। मौजूदा समय देश में नियमों को नहीं मानने पर इम्पलायर्स को 3 से 6 महीने की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना देने का प्रावधान है।

क्या है इस बिल की खासियत-

  • कानूनी तरीके से 3 महीने की उम्र का बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं और सरोगेट मदर को भी 12 हफ्ते की छुट्टी देने की बात कही गई है।
  • 50 से ज्यादा इम्पलाई वाले ऑफिस के आसपास क्रेच का इंजताम होना चाहिए। कोई महिला दिन में 4 बार बच्चे से मिलने क्रेच जा सकती है।
  • महिला चाहे तो मेटरनिटी लीव खत्म होने के बाद घर से ही काम करने की अर्जी दे सकती है। बशर्ते यह कंपनी के काम के नेचर पर डिपेंड करेगा।

मेटरनिटी लीव के मामले में तीसरे नंबर पर भारत-

  • नए नियम 10 या इससे ज्यादा इम्पलाई वाली संस्थाओं पर लागू होंगे। पहले दो बच्चों के लिए 24 हफ्ते और उससे ज्यादा के लिए 12 हफ्ते की मेटरनिटी लीव महिला इम्पलाई को मिलेगी।
  • मेटरनिटी बेनिफिट (एमेंडमेंट) बिल, 2016 पिछले साल अगस्त में राज्यसभा में पास होने के बाद इसे लोकसभा में रखा गया था। जहां 4 घंटे की चर्चा के बाद यह पूर्ण बहुमत के साथ पास हो गया।
  • इसके साथ ही अब भारत सबसे ज्यादा मेटरनिटी लीव देने वाले देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर कनाडा में 55 और नार्वे में 44 हफ्ते की छुट्टी प्रेग्नेंसी के दौरान दी जाती है।
  • बता दें कि मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 के मुताबिक, देश की हर कामकाजी महिला को प्रेग्नेंसी के दौरान बच्चे की देखरेख के लिए छुट्टी मिलती है। इन दौरान उसे पूरी सैलरी देने का नियम है।
LIVE TV