महामारी कानून के तहत तेलंगाना में ब्लैक फंगस अधिसूच्य रोग घोषित, बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला

देश लगातार कोरोना महामारी की मार झेल रहा है। कोरोना संक्रमण दिन पर दिन अपना विकराल रूप दिखाने पर तुला हुआ है। वायरस की दूसरी लहर भारत के लिए किसी काल से कम नहीं है। इससे अब तक लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हो चुके हैं वहीं हजारों की संख्या में लोग अपनी जानें गवां चुके हैं। भारत की हालत कोरोना महामारी के कारण दिन पर दिन नाजुक होती जा रही है। एक ओर जहां देश पहले से ही कोरोना महामारी से निपटने में व्यस्त है वहीं दूसरी ओर ब्लैक फंगस ने सभी की चिंताए बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि यह नई किस्म की बिमारी धीरे-धीरे अपने पैर पसारने में लगी हुई है। ज्यादातर कोरोना से ठीक हुए लोगों को ही यह बिमारी अपना शिकार बनती है।

इसी कड़ी में आज यानी गुरुवार को तेलंगाना सरकार ने मुख्यत: कोविड-19 से उबरे मरीजों को निशाना बना रहे ब्लैक फंगस (म्यूकरमाइकोसिस) को महामारी रोग कानून 1897 के तहत एक अधिसूच्य रोग घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि बीते दिनों गुजरात की गहलोत सरकार ने भी बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बिमारी को महामारी का नाम दिया था। वहीं आज तेंलगाना इस तरह के कानून वाला दूसरा राज्य बन चुका है। एक अधिकारिक अधिसूचना को जारी करते हुए तेंलगाना सरकार ने कहा कि सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्र, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा ब्लैक फंगस की जांच, निदान तथा प्रबंधन के लिए तय दिशा निर्देशों का पालन करें।

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