बिहार में शराबियों के अच्छे दिन, अब शराबबंदी गैर-कानूनी

पटना। बिहार में शराबियों के अच्छे दिन आ गए हैं। यहां शराबबंदी को अवैध घोषित कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने आज यह फैसला सुनाते हुए कहा कि बिहार सरकार का यह कदम पूरी तरह से ‘गैर-कानूनी’ है।

बिहार में शराबियों के लिए खुशखबरी

बीते 20 मई को बिहार में विदेशी शराब पर रोक लगाये जाने के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। करीब एक दर्जन से भी अधिक याचिकाओं पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी की खंडपीठ ने कई दिनों तक इस मामले पर सुनवाई की थी। आज इस मामले में फैसला सुनाया गया है।

राज्य सरकार ने 5 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी कर विदेशी शराब की बिक्री पर भी रोक लगा दी थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें दलील दी गई कि बिना पूर्व नोटिस दिए अचानक विदेशी शराब पर रोक लगा दिया गया जो नियमों के खिलाफ है।

वहीं, अदालत में सरकार की ओर से दलील दी गई कि राज्य में विदेशी शराब पर बैन भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार लगाया गया है। राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि नियमों के आधार पर नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। ये फैसला लेना राज्य सरकार का अधिकार है।

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