बहुत जल्द बदलने वाले हैं ट्रैफिक के नियम , आप पर होगा बड़ा असर…

ट्रैफिक के सभी नियम अब बदलने वाले हैं. वहीं अब 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के तहत 63 उपबंध लागू होने वाले हैं. वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर आपको भारी पड़ सकता हैं . वहीं इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी.

 

 

बतादे की आने वाले दिनों में सड़कों पर ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना होगा. दरअसल, 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 उपबंध लागू होने वाले हैं. इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी-भरकम जुर्माना शामिल है. इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी.

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नितिन गडकरी का कहना हैं की मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 संसद में पारित हो गया है. हमने अधिनियम के 63 उपबंधों को एक सितंबर से लागू करने का फैसला किया है.” नितिन गडकरी के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से दौड़ने (ओवरस्पीड) और ओवरलोडिंग समेत अन्य मामलों में जुर्माना बढ़ाया गया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सभी उपबंधों को जांच-पड़ताल के लिए विधि मंत्रालय के पास भेजा गया है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये उपबंध दो से चार दिन में पास होकर आ जाएंगे.

नितिन गडकरी ने बताया कि देश में सड़क दुर्घटनाओं के लिए मुख्य रूप से सड़क इंजीनियरिंग जिम्मेदार है. इसके अलावा दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान करने और वहां सुधार के लिए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की है. इसका मकसद सड़क दुर्घटना और उनके कारण होने वाली मृत्यु का खतरा कम करना है.

दरअसल मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के तहत सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण एक्सीडेंट होता है तो उसे बनाने वाली कंपनी या ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं अगर वाहन से पर्यावरण को नुकसान होता है तो सरकार उस वाहन को जब्त कर सकती है. इस अधिनियम में सुरक्षा मानक पूरा न करने वाली वाहन निर्माता कंपनी पर 500 करोड़ रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है.

 

 

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