बड़ी खबर: समान नागरिक संहिता बिल आज उत्तराखंड विधानसभा में किया जाएगा पेश

समान नागरिक संहिता विधेयक को कानून बनाने के लिए बुलाई गई विशेष विधानसभा के दूसरे दिन मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाना है । यदि सदन द्वारा पारित किया जाता है, तो भाजपा शासित राज्य समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत कानूनों का एक सामान्य सेट स्थापित करने के उद्देश्य से यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी , चाहे उनका धर्म, लिंग या यौन रुझान कुछ भी हो।

सूत्रों के अनुसार, आज पेश किए जाने वाले यूसीसी विधेयक की कुछ प्रमुख विशेषताओं में बेटे और बेटी के लिए समान संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करना, वैध और नाजायज बच्चों के बीच अंतर को खत्म करना, गोद लिए गए और जैविक रूप से जन्मे बच्चों का समावेश और मृत्यु के बाद समान संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करना शामिल है। .

अन्य प्रमुख संभावित सिफ़ारिशों में शामिल हैं, बहुविवाह और बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, सभी धर्मों में लड़कियों के लिए एक समान विवाह योग्य आयु और तलाक के लिए समान आधार और प्रक्रियाएं लागू करना।

समान नागरिक संहिता का अंतिम मसौदा, जो चार खंडों में 740 पृष्ठों का है, 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय पैनल द्वारा मुख्यमंत्री धामी को सौंपा गया था। मसौदा प्राप्त होने और कानून की प्रक्रिया शुरू करने पर, मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि “लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण आ गया है”।

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