बच्चों के हेलमेट ना लगाने पर पिता का डीएल होगा निलंबित, जानें बदलाव

रिपोर्ट- उमेश मिश्रा

लखनऊः वाहन चलाते समय खुद ही नहीं बच्चों की सुरक्षा और यातायात नियम का पालन करना अभिभावक की जिम्मेदारी है बाइक पर चार वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों को हेलमेट लगाना अनिवार्य हो गया है।

वरना जुर्माना के साथ अभिभावक साथ ले जाने वाले को तीन माह तक के लिए वाहन चलाने के लिए आयोग घोषित कर दिया जायेगा वहीं कार पर चौदह वर्ष तक के बच्चों को आगे की सीट पर बैठाने के लिए विशेष सीट बेल्ट की व्यवस्था करनी होगी।

एसपी यातायात पुणे नु सिंह ने बताया कि दोपहिया वाहन पर चार वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों को, भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है ऐसा न करने, पर अहलावत, से, 1000, जुर्माना, और, तीन माह तक वाहन चलाने, से आयोग घोषित कर दिया जायेगा।

इसी तरह कार में आगे, किसी पर, 14, साल से कम बच्चों, को। बिना किसी बाल अवरोध प्रणाली विशेष बेल्ट के नहीं बैठाया जा सकता। ऐसा करने पर, 1000, का, जुर्माना देना, होगा कुछ ऐसी चूक जो करा सकती है।

अपने प्रेमी के साथ मिलकर भाभी ने करवाया था देवर का कत्ल, ऐसे हुआ खुलासा

आपका चालान अनावश्यक हॉर्न बजाने और, प्रतिबंधित क्षेत्र, में ऐसा करने पर पहली बार में, 1000 रूपये और दूसरी बार में, 2000, का समन शुल्क देना, होगा शराब पीकर वाहन चलाते वक्त स्वास्थ्य, का, नमूना न देने, पर पुलिस बिना वारंट, गिरफ्तारी कर सकती, है पुलिसकर्मियों, के नियम तोड़ने, पर दुगना जुरमाना वसूला जायेगा। बिना वाहन लाइसेंस वालों से 5000 तक जुर्माना, या, तीन माह तक की सजा।

LIVE TV