ट्रेन में यात्री को असुविधा होने पर प्रभु देंगे मुआवजा, जानें कम्प्लेन की प्रक्रिया

ट्रेन से सफ़रनई दिल्ली। अक्सर हम जब भी ट्रेन से सफ़र करते हैं तो हमें तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। कई बार तो खुद की सीट होने के बावजूद हमें खड़े होकर सफ़र करना पड़ता है। सीट पर पहले से बैठे यात्रियों को हटाना टे“1ढ़ी खीर होती है। पर अगर अब आपके साथ ऐसा हुआ तो रेल मंत्रालय आपको मुआवजा देगा। दरअसल, राज्य उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रेलवे से एक आदमी को मुआवजे के तौर पर 75 हजार रुपये देने के लिए कहा है।

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आयोग ने कहा कि यात्री की ट्रेन में सीट रिजर्व होने के बाद भी कोई और उस पर बैठा रहा। सीट आरक्षित होने पर भी यात्री को हुई असुविधा के लिए भारतीय रेलवे को 75 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर देने होंगे। इतना ही नहीं रेलवे से उस टिकट चेकर की सैलरी का एक तिहाई हिस्सा काटकर यात्री को देने को कहा है, जो ड्यूटी में रहने के बावजूद यह चेक नहीं कर पाया कि सीट पर कोई और तो नहीं बैठा।

दिल्ली के निवासी वी। विजय कुमार 23 मार्च 2013 को विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रहे थे। ट्रेन में उनकी रिजर्व्ड सीट पर कोई और बैठ गया था। कुमार ने कहा कि मैंने टिकट चेकर को ढूंढा लेकिन वह नहीं मिले।

तो अगर आपके साथ भी कोई असुविधा हो तो आप तुरंत कम्प्लेन करें। कम्प्लेन के लिए आप स्टेशन पर मौजुद अधिकारियों से बात कर सकते हैं।

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