पंचायत चुनाव के नामांकन की जांच के दौरान पेश करना होगा आयु प्रमाणपत्र

देहरादून। नामांकन प्रक्रिया की समयसीमा खत्म हो जाने के बाद अब जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। जिस कारण से सभी की निगाहें नामांकन पत्रों की जांच पर टिकी हैं। 21 साल की उम्र बीत चुके दावेदारों को आयु प्रमाणपत्र पेश करना होगा।

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राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। चमोली के जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से आयु संबंधी जानकारी के संबंध में आयोग से दिशा निर्देश मांगा गया था। इसे आधार बनाकर अब सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं।

चमोली के जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने पत्र में कहा था कि 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कई दावेदारों ने माह, तारीख आदि का नामांकन पत्र में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। इस पर आयोग के सचिव रोशनलाल की ओर से निर्देश भेजे गए हैं।

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कहा गया है कि जांच के दौरान दावेदारों को आयु संबंधी प्रमाण उपलब्ध कराने होंगे। इस क्रम में कहा गया है कि जन्मतिथि की पुष्टि के लिए दावेदार को निर्वाचन अधिकारियों के सामने हाईस्कूल का प्रमाणपत्र/अंकतालिका, मिडिल/आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका/ स्थानांतरण प्रमाणपत्र-टीसी उपलब्ध करानी होगी।

इसके अलावा ऐसा अभिलेख जिसे किसी सरकारी विभाग के स्तर से जारी किया गया हो और जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, आधार कार्ड और आयकर पहचान पत्र-पेन कार्ड में से किसी एक को भी विकल्प के तौर पर पेश किया जा सकता है। ये सभी आयु के प्रमाण के तौर पर मान्य होंगे।

 

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