नोटों पर होनी चाहिए सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर? हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज

मद्रास उच्च न्यायलय में भारतीय नोटों पर नेता जी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिस पर उच्च न्यायलय ने अपना रुख दिखाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इसे लेकर न्यायमूर्ति एमएम सुंद्रेश की पीठ ने बताया कि, “यद्यपि हमारा विचार है कि याचिका में मांगे गए निर्देश की अनुमति नहीं दी जा सकती है लेकिन कोई भी महान नेता और व्यक्तियों द्वारा किए गए बलिदान की उपेक्षा नहीं कर सकता।”

जानकारी के लिए आपको बता दें कि न्यायलय में दायर की गई याचिका पर यह फैसला केके रमेश की ओर दिया गया है। यदि बात करें दायर याचिका की तो उसमें युवा पीढ़ी को देश को स्वतंत्रता दिलाने को की गई उनकी मानवीय सेवाओं को समझने और उसकी सराहना करने के लिए भारतीय मुद्राओं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरों की छपाई की दिशा में उचित कदम उठाने का निर्देश देने के लिए कहा था।

मद्रास उच्च न्यायलय में पेश हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी याचिका पर विचार करने योग्य है। वहीं कोर्ट का पक्ष रखते हुए वकील जी थलमुथारसु ने कहा कि याचिका विचार करने के लिए सहीं नहीं है। इस पर तर्क देते हुए न्यायलय ने कहा कि, “हमें नेताजी की महानता पर कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा उनका योगदान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने से शुरू होकर भारतीय राष्ट्रीय सेना के निर्माण तक प्रतिष्ठित है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अतुलनीय है।”

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