नकली नोट चलाने वाले को आजीवन कारावास

नकली नोटदेहरादून। नकली नोट चलाने के एक आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्मानें की सजा सुनाई है। जुर्माने जमा न करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इसी मामले में दो अन्य अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है।
द्वाराहाट के व्यापारी ओमनाथ आर्या की शिकायत पर पुलिस ने चार अगस्त को मल्ली मिरई से झारखंड निवासी गरीबा मेहतो के साथ पश्चिम बंगाल के माल्दा निवासी वाल्मीकी चौधरी और बिहार के कटिहार निवासी समर मंडल को गिरफ्तार किया था।
आरोपियों के पास से करीब तीन लाख रुपए बरामद हुए। इसमें एक लाख से अधिक रुपए नकली थे।

इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैनवाल ने जिला सत्र न्यायालय में 8 गवाह पेश किए।
साक्ष्यों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने गरीबा मेहतो को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वाल्मीकी चौधरी और समर मंडल को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है।

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