दो दिन बाद रद्द हो जाएगा आपका पैन कार्ड , घर बैठे मिनटों में ऐसे करें आधार से लिंक

नई दिल्ली : एक अप्रैल से उन लोगों का पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा, जिन्होंने इसको आधार से लिंक नहीं किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समयसीमा 31 मार्च को खत्म हो रही है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या 19 करोड़ है, जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। देखा जाये तो उच्चतम न्यायालय ने आधार पर सुनवाई करते हुए आयकर रिटर्न दायर करते समय आधार को अनिवार्य कर दिया था।

आधार

 

सीबीडीटी कर देगा रद्द –

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बता दें की अगर लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो फिर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) इसको रद्द कर देगा। जब पैन से आधार जुड़ जाएगा और पैन बैंक खाते से जुड़ा रहेगा तो आईटी विभाग करदाता के खर्च करने का तरीका तथा अन्य जानकारियां आसानी से पता कर सकेगा।

लेकिन कई अन्य एजेंसियां भी आधार से जुड़ी हुई हैं तो यह भी पता लगेगा कि समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उचित लोगों को मिल रहा है या नहीं। अभी तक आयकर विभाग देश में 42 करोड़ लोगों को पैन कार्ड जारी कर चुका है।

इस साल अब तक 6.31 करोड़ रिटर्न दायर किये गये हैं। यह पिछले साल के 5.44 करोड़ रिटर्न से अधिक है। इस साल विभाग 95 लाख नये करदाताओं को जोड़ चुका है। 125 करोड़ आबादी और 7.5 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर वाले देश में केवल 1.5 लाख रिटर्न में आय एक करोड़ रुपये से अधिक दिखायी जा रही है।

जानिए लिंक करने का आसान तरीका –

1- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) को इंटरनेट पर खोल लें।
2- यहां पर बायीं तरफ दिए लाल रंग के link Adhaar पर क्लिक करें।
3- अगर आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है तो पंजीकरण करा लीजिए।
4- क्लिक करते ही पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर और आधार के अनुसार नाम भरना होगा।
5- इसके बाद दिया गया कैप्चा कोड टाइप करें।
6- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे link Adhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।
7- इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।

पता करे आधार, पेन कार्ड लिंक का स्टेटमेंट-

1-आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
2-यहां पर Link Aadhaar के नाम से ऑप्शन है।
3-इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी।
4-इस विंडो में आपको लाल रंग से ब्लिंक करते हुए Click here पर क्लिक करना होगा।
5-एक नया पेज खुलेगा, इसमें पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर देना होगा।
6-इसके बाद आपको कार्ड लिंक होने का स्टेटस पता चल जाए।

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