सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली सरकार की याचिकानई दिल्ली दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल की थी। यह याचिका दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर दाखिल की गई थी। सप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

दिल्ली सरकार की याचिका पर बहस

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार खुद ही हाईकोर्ट गई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुऱक्षित रखा है। ऐसे में हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र और स्वतंत्रता को बरकरार रखना चाहिए। हाईकोर्ट एक संवैधानिक संस्था है और उसका सम्मान करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट मामलों में समझौता हो सकता है, लेकिन संवैधानिक मुद्दे पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट का फैसला सही हो या नहीं, संविधान ने उसे अधिकार दिया है। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि ये गलत था या नहीं। दिल्ली सरकार हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट ना हो तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के दो जज सुनवाई से खुद को अलग कर चुके थे। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसला सुनाने पर रोक लगाने की मांग की थी। राज्य और केंद्र के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है और 24 मई का आदेश सुरक्षित रखा है।

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