दहेज उत्पीड़न करने वाले सावधान!

दहेज उत्पीड़नदेहरादून। दहेज़ के लिए बहू को परेशान करने वालों के लिए बुरी ख़बर है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के चार साल पुराने मामले में मां-बेटे को दोषी ठहराते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना जमा करने के भी आदेश दिए गए हैं।

दहेज उत्पीड़न में मिली सजा

विकासनगर थाने में वर्ष 2012 में भीमावाला डॉक्टरगंज निवासी हरप्रीत कौर ने अपने पति समेत ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था, तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था।

अभियोजन पक्ष के वकील भारत भूषण गुप्ता के मुताबिक गुरप्रीत कौर ने अपने पति मनदीप, सास सुरेन्द्र कौर और ससुर प्रीतपाल के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और गाली-गलौच का आरोप लगाया।

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गुरप्रीत कौर की शादी 11 नवंबर 2011 को हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराली उससे दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने लगे और दहेज में कार और पांच लाख रुपये की मांग करने लगे। इस पर विवाहिता गुरप्रीत ने विकासनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

इस मामले में गुरप्रीत के वकील ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। मामले के विचारण के दौरान आरोपित ससुर प्रीतपाल की मौत हो गई थी। जबकि आरोपित पति मनदीप और सास सुरेन्द्र कौर को अदालत ने दोषी पा एक-एक वर्ष के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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