टिक-टॉक पर बैन के मामले मद्रास हाईकोर्ट से SC ट्रांसफर नहीं होंगे

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया पर चीन के ऐप टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित मामले मद्रास उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने से बृहस्पतिवार को इंकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ चीन की फर्म की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के इस तर्क से सहमत नहीं थी कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में लंबित टिक टॉक से संबंधित सारे मामले तेजी से निपटारे के लिये शीर्ष अदालत में स्थानांतरित कर दिये जायें।

पीठ ने कहा, ‘‘हम स्थानांतरण याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।’’ इस पर फर्म ने याचिका वापस ले ली।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि अंतरिम राहत के रूप में टिक टॉक पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने के आवेदन पर 24 अप्रैल तक फैसला करे।

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उच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल को इस ऐप पर लगाया गया प्रतिबंध इस शर्त के साथ हटा लिया था कि इस पर अश्लील वीडियो नहीं दिखाये जायेंगे।

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