
नई दिल्ली : मध्य प्रदेश के भोपाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां बाबरी मस्जिद बयान मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज हो गया हैं।
देखा जाये तो भोपाल के कमला नगर थाने में धारा 188 आईपीसी के तहत साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ टीटी नगर एसडीएम ने मामला दर्ज कराया है. इसमें 1 महीने की सजा या 200 रुपये का अर्थदंड या दोनों एक साथ का प्रावधान हैं।
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इससे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी ने बाबरी मस्जिद पर दिए बयान पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नोटिस का जवाब दाखिल कर दिया था, लेकिन सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रज्ञा ठाकुर के जवाब को संतोषजनक न मानते हुए उसे अस्वीकार कर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा की हैं।
भोपाल जिला निर्वाचन अधिकारी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस जवाब को संतोषजनक न मानते हुए अस्वीकार कर दिया है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर दंडात्मक प्रकरण दर्ज करने को कहा है की निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान भारत निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता के अध्याय 4 का उल्लंघन हैं।
साध्वी प्रज्ञा मंगलवार को भरेंगी नामांकन –
दरअसल प्रज्ञा ठाकुर अपना नामांकन मंगलवार को दाखिल करेंगी। जहां वह नामांकन दाखिल करने से पहले 11 बजे भवानी चौक मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगी. यहां से रैली के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचेंगी।
इस रैली में पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान, प्रभात झा, प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सांसद आलोक संजर सहित अन्य नेता मौजूद रहेंगे. भोपाल संसदीय क्षेत्र में प्रज्ञा ठाकुर का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह से है। यहां 12 मई को मतदान होना हैं।