चीन में 5 फरवरी शुरू होगा नया साल, जश्न के लिए पटाखे खरीदने से पहले दिखाना होगा पहचान पत्र
चीन में नए साल के जश्न में प्रदूषण और आग लगने के हादसों को रोकने के लिए पटाखे खरीदने से पहले पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। चीन का नया साल पांच फरवरी से शुरू हो रहा है।
बीजिंग इमरजेंसी मैनेजमेंट ब्यूरो के अधिकारी तांग मिंगमिंग ने सोमवार को यहां कहा, ‘दुकानों में खरीदारों के पंजीकरण और पहचान के लिए डिवाइस लगा दी गई हैं, ताकि पटाखे चलाने से होने वाले किसी भी हादसे के जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ा जा सके।’ तांग ने बताया कि पटाखे बेचने वाली दुकानों की संख्या भी 80 से घटाकर 30 कर दी गई है। इन दुकानों पर भी पटाखे केवल 30 जनवरी से नौ फरवरी के बीच ही बेचे जा सकेंगे।
पटाखों की बिक्री को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
इधर भारत में पटाखा विक्रेताओं को सुप्रीम कोर्ट से पिछले दिनों थो़ड़ी राहत मिली थी। सबसे बड़ी कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल लाइसेंस वाले पटाखें ही बेचे जा सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने रात 8-10 बजे तक पटाखें जलाने की अनुमति दी है। वहीं, न्यू ईयर और क्रिसमस की रात 11:45 से 12:30 तक पटाखें जलाने की इजाजत दी गई थी। हालांकि, कोर्ट ने सिर्फ कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री को ही मंजूरी दी है। वहीं तेज ध्वनि वाले पटाखें जलाने से कोर्ट ने साफ इनकार किया है। इसके अलावा कोर्ट ने ई-कॉमर्स वेबसाइट से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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पटाखों की बिक्री को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
इधर भारत में पटाखा विक्रेताओं को सुप्रीम कोर्ट से पिछले दिनों थो़ड़ी राहत मिली थी। सबसे बड़ी कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल लाइसेंस वाले पटाखें ही बेचे जा सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने रात 8-10 बजे तक पटाखें जलाने की अनुमति दी है। वहीं, न्यू ईयर और क्रिसमस की रात 11:45 से 12:30 तक पटाखें जलाने की इजाजत दी गई थी। हालांकि, कोर्ट ने सिर्फ कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री को ही मंजूरी दी है। वहीं तेज ध्वनि वाले पटाखें जलाने से कोर्ट ने साफ इनकार किया है। इसके अलावा कोर्ट ने ई-कॉमर्स वेबसाइट से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।