गौमाता के लिए प्रयोग किया था यह शब्द, हाई कोर्ट ने छीन ली…

विवादों से घिरी रहने वाली केरल की सोशल ऐक्टिविस्ट रेहाना फातिमा (Rehana Fathima) एक बार फिर विवाद के चलते सुर्खियों में आ रही हैं। दरअसल फातिमा के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में उच्च न्यायलय ने मुकदमा दायर किया है। जानकारी के मुताबिक फातिमा खाना बनाने वाले एक शो के दौरान मांस के लिए बार-बार ‘गौमाता’ शब्द का प्रयोग कर रही थी। जिस पर उच्च न्यायलय ने अपत्ति जताते हुए फातिमा के खिलाफ कार्रवाही करने के आदेश दिए हैं।

बता दें कि फातिमा ने बीते दिनों एक रेसिपी सोशल मीडिया पर साझा की थी। जिसमें वे ‘गोमाता उलारथ’ नाम की एक डिश बना रही थी। फतिमा पर आरोप यह है कि उन्होंने इस डिश को बनाने के दौरान कई बार मांस के बजाय गौमाता शब्द का प्रयोग किया है। जिस से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

इस मामले में पुलिस के द्वारा फतिमा के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 153 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले में उच्च न्यायलय ने भी अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि, ‘इस बात में कोई संशय नहीं है कि गोमाता शब्द का इस्तेमाल पवित्र गाय के लिए किया जाता है। पकाए जा रहे मांस के लिए जानबूझकर बार-बार गोमाता शब्द का प्रयोग करने से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी।’

बता दें कि कोर्ट के मुताबिक गौमाता शब्द का प्रयोग यदि पकाए जा रहे मांस के लिए किया जाएगा तो यह आपत्तिजनक है। इस मामले के बाद उच्च न्यायलय ने यह बताया कि किसी की धार्मिक भावनाओं कोठेस पहुंचाने के लिए किसी को भी अधिकार नही है। यदि बावजूद इसके कोई इसे दोहराता है तो उसके खिलाफ उचि कार्रवाही की जाएगी। साथ ही फतिमा को कोर्ट ने अपने विचारों को लोगों के साथ साझा करने की अनुमति पर रोक लगा दी है जिसके बाद वे ऐसे अन्य वीडियो सोशल मीडिया पर साझा नही कर सकेंगी।

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