गरीबों को 72 हजार देने के मामले में कांग्रेस को नोटिस जारी, इस दिन होगी सुनवाई

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 फीसदी गरीबो को सालाना 72 हजार देने की घोषणा के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नोटिस जारी की है और चुनाव आयोग व कांग्रेस से जवाब मांगा है । सुनवाई 13 मई को होगी।

 

यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने अधिवक्ता मोहित कुमार की जनहित याचिका पर दिया है।याचिका पर आयोग के अधिवक्ता बी एन सिंह के प्रतिवाद किया।

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याची का कहना है कि मतदाता को प्रलोभन देना निष्पक्ष मतदान के खिलाफ है। इससे मतदान की प्रक्रिया प्रभावित होती है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में गरीबो को 72 हजार सालाना देने का वायदा कर मतदाताओं को प्रलोभन दिया है।

जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। याचिका में कांग्रेस के विरुद्ध कार्यवाई करने की मांग की गयी है।

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