कोर्ट ने सुनाई सीओ व 5 पुलिस कर्मियों सहित 7 को आजीवन कारावास की सजा…

रिपोर्ट:- अनुज कौशिक

जलौनः जालौन की अपर सत्र न्यायालय प्रथम द्वारा कानपुर के कर्नलगंज में तैनात सीओ व 5 पुलिस कर्मियों सहित 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ साथ सभी दोषियों को 50-50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह सजा कोंच कोतवाली में 1 फरवरी 2004 को कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक और पुलिस कर्मियों द्वारा 3 निर्दोष लोगों की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में सुनाई है।

जालौन के शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि 1 फरवरी 2004 को कोंच कोतवाली के अंदर तत्कालीन कोतवाल डीडी सिंह राठौड़ और उनकी पुलिस टीम द्वारा तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि फायरिंग में 4 लोग घायल हो गई थे। इसमें दो सगे भाई महेंद्र निरंजन और सुरेंद्र निरंजन और दयाशंकर झा की मौत हूई थी।

जिसमें मृतक के रिश्तेदार जबर सिंह पुत्र सूरज सिंह निरंजन निवासी तिलक नगर द्वारा कोंच कोतवाली में कोतवाल डीडीएस राठौड़, उपनिरीक्षक भगवान सिंह, उपनिरीक्षक लालमणि गौतम, कोतवाल डीडीएस राठौड़ के पुत्र अनिल राठौर, सिपाही अखिलेश कुमार, कांस्टेबल रामनरेश त्यागी, कांस्टेबल सत्यवीर सिंह, कांस्टेबल भगवानदास सोनी, कांस्टेबल कटिहार के खिलाफ हत्या, बलवा करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

इस मामले की सुनवाई 15 साल 9 महीने तक चली। सुनवाई के दौरान कोतवाल डीडी सिंह राठौड़ और सिपाही भगवान दास सोनी की मौत हो गई। जबकि गुरुवार को न्यायाधीश द्वारा इस मामले में नामजद 6 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों को दोषी मानते हुए उन्हें जेल भेज दिया था। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अमित पाल द्वारा सजा सुनाई गई।

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जिसमें उन्होंने सीओ कर्नलगंज भगवान सिंह, रिटायर्ड हुये उपनिरीक्षक लालमणी गौतम, निवर्तमान कोतवाल डीडीएस राठौड़ के पुत्र अनिल राठौर, सिपाही अखिलेश कुमार, कांस्टेबल रामनरेश त्यागी, कांस्टेबल सत्यवीर सिंह, कांस्टेबल कटिहार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया हूं। बता दे कि इस सुनवाई के दौरान जेल में ही कोतवाल डीडीएस राठौर और सिपाही भगवान दास सोनी की मौत हो गई थी।

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