केजरीवाल के धरनों पर सुप्रीम फैसला, दिया ये जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के धरना प्रदर्शनों पर विराम लगाने के लिए दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिका को देखते हुए इसपर विचार करने से मना कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक, शख्स ने याचिका में उपराज्यपाल के ऑफिस के बाहर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के धरने का जिक्र किया था।

उसपर ऐक्शन लेने के साथ-साथ कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि वह मुख्यमंत्री के धरना और प्रोटेस्ट को लेकर गाइडलाइंस बना दें। इसपर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप चाहते हैं कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के धरने पर बैठने पर रोक लगा दें। यह कैसे मुमकिन है?

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बता दें कि पिछले साल जून में केजरीवाल ने डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्री गोपाल राय और सत्येंद्र जैन के साथ एलजी के ऑफिस में धरना दिया था। उस वक्त चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ हुई कथित मारपीट के बाद आईएएस अधिकारी हड़ताल पर थे। इसके बाद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने आईएएस अधिकारियों को हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने और ‘चार महीनों’ से कामकाज रोकने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित तीन मांगें की थीं।

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