पाकिस्तान में जासूसी के आरोपी कुलभूषण जाधव को मृत्युदंड

कुलभूषण जाधवइस्लामाबाद। पाकिस्तान में भारतीय जासूस होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई गई है। इसका ऐलान सोमवार को किया गया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने कहा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने जाधव को मौत की सजा सुनाई। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने इसकी पुष्टि की।

जाधव को तीन मार्च, 2016 को बलूचिस्तान के माशकेल इलाके में पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी तथा विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

मालूम हो कि कथित जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव का पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में जाधव को जासूसी करने के आरोप को कबूलते हुए दिखाया गया था। पाकिस्तान द्वारा जारी इस वीडियो ‘कबूलनामे’ को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था।

भारत सरकार ने इसे पठानकोट हमले में अपनी जिम्मेदारी से बचने की पाकिस्तान की कोशिश करार दिया था। भारत ने साथ ही यह आशंका भी जताई कि हो सकता है कि उनका अपहरण किया गया हो। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर जारी बयान में कहा गया था कि गिरफ्तार व्यक्ति के बयान से साफ संकेत मिलता है कि यह सिखा पढ़ाकर तैयार कराया गया वीडियो है और हमें उसकी सलामती की चिंता है।

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