कुलदीप सेंगर की सदस्यता खत्म, उन्नाव रेप केस में दोषी करार

उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए. कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है. विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब कुलदीप सेंगर विधायक नहीं रहे है. इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने अधिसूचना जारी की है.

कुलदीप सेंगर

अब विधायक नहीं रहे कुलदीप सेंगर-

विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सजा के एलान के दिन से ही उनकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी. उनकी सदस्यता 20 दिसंबर 2019 से ही समाप्त मानी जाएगी. कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के टिकट पर बांगरमऊ विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. रेप में नाम आने के कुछ दिनों बाद पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था.

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उन्नाव रेप केस में दोषी करार-

सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि वह जनता के एक सेवक हैं. यह जनता के विश्वास के प्रति किया गया विश्वासघात है. पीड़िता को नुकसान पहुंचाने और चुप कराने के लिए हर संभव कठोर कृत्य किए गए.  कोर्ट ने कहा था कि सभी पहलुओं को देखते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है. इसके साथ ही उसपर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. जिसमें से 10 लाख रुपये पीड़िता को और 15 लाख रुपये अभियोजन को मिलेंगे.

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