कावेरी विवाद खत्म, अब नहीं देगा कर्नाटक तमिलनाडू को पानी

कावेरी विवादबेंगलुरू। काफी दिनों से चल रहा कावेरी विवाद अब खत्म होता नज़र आ रहा है। कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को 23 सितंबर तक कावेरी नदी का पानी देने का फैसला टाल दिया है। सरकार ने कहा है कि 23 सितंबर के दिन राज्य विधानमंडल के विशेष सत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फैसला किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने पानी छोड़ने के अपने फैसले को टालने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल की आपात बैठक से पहले दिन में सर्वदलीय बैठक और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। सिद्धारमैया ने कहा कि मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के कल के आदेश के मद्देनजर राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र 23 सितंबर को बुलाने का फैसला किया है। उसमें आज से 27 सितंबर तक कर्नाटक से 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया गया था।

कावेरी निगरानी कमिटी ने 19 सितंबर को कर्नाटक से कहा था कि वह 21 सितंबर से 30 सितंबर तक हर दिन 3000 क्यूसेक पानी छोड़े लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर से 27 सितंबर तक कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश तब दिया था जब तमिलनाडु ने अपनी सांबा धान की फसल को बचाने के लिए पानी को लेकर दबाव बनाया था।

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बता दें कि पांच सितंबर को शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु में किसानों की दुर्दशा का निराकरण करने के लिए अगले 10 दिनों के लिए 15000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था। कावेरी विवाद के दौरान 42 बसों को आग के हवाले कर दिया गया था।

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