एससी/एसटी एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसुचित जाति-अनुसुचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम में संसद द्वारा किए गए संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस संशोधन में सरकार ने एक्ट को अपने पुराने स्वरूप में लाते हुए एससी/एसटी के खिलाफ अत्याचार के आरोपी व्यक्ति के लिए अग्रिम जमानत के प्रावधान को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस तरह के मामले में कोई भी अंतरिम आदेश जारी नहीं करता।


इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 20 मार्च के फैसले के खिलाफ संशोधन और पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई एक साथ होनी चाहिए।

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अब एसी/एसटी एक्ट में सरकार की ओर से किए गए बदलाव के खिलाफ दायर पुरानी याचिका और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए जजों की नई बेंच का गठन होगा। क्योंकि वर्तमान बेंच में जज जस्टिस सीकरी मार्च में रिटायर हो रहे हैं।

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