उप्र : नौ जनसूचना अधिकारियों पर जुर्माना

नौ जनसूचना

लखनऊ।सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई सूचना न देने और शोकॉज नोटिस की अवेहलना करने पर उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त ने नौ जनसूचना अधिकारियों को दंडित किया है।  साथ ही सभी 10-10 हजार (कुल 90,000) रुपये का अर्थदंड लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत इन नौ अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वादी को 30 दिन के अंदर अनिवार्य तौर पर सूचना उपलब्ध कराएं।

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तीस दिन के अंदर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी भी है। लेकिन इन अधिकारियों ने आदेश के बाद भी वादी को 30 दिन के अंदर न तो सूचना उपलब्ध कराई और न ही आयोग में उपस्थित हुए, जिस पर सूचना आयुक्त उस्मान ने 9 जन सूचना अधिकारियों को दोषी मानते हुए 10000-10000 रुपये दंड लगाया है।

दंडित किए गए अधिकारियों में मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसीलदार, विद्युत वितरण अभियंता, खंड विकास अधिकारी शाहपुर, उप कृषि निदेशक, परियोजना अधिकारी सहित अमरोहा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल हैं।

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