उच्च न्यालय ने जताई नाराजगी, दिया बसपा विधायक के पति को गिरफ्तार करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ पीठ देवेंद्र चौरसिया के बेटे सोमेश और राज्य सरकार द्वारा गोविंद सिंह को एक अन्य मामले में दी गई जमानत को रद्द कराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मध्य प्रदेश पुलिस को निर्देश दिए हैं कि पुलिस तुरंत कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मुख्य आरोपी बसपा विधायक के पति गोविंद सिंह को गिरफ्तार करे।

मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा बसपा विधायक के पति को गिरफ्तार करने में नाकाम रहने पर उच्च न्यालय ने नाराजगी जताई है। दो साल पहले कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या हुई थी जिसका मुख्य आरोप बसपा विधायक के पति पर लगाया गया था। सुप्रीम कोर्टनाराजगी जताते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को आरोपित को जल्द से जल्द हिरासत में लेने का आदेश दिया है।

उच्च न्यालय ने दमोह पुलिस अधीक्षक द्वारा एक न्यायिक अधिकारी के कथित उत्पीड़न का भी संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस प्रमुख को निर्देश दिए की वो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करे। बता दें कि सुनवाई कर रहे एएसजे द्वारा बसपा विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह का नाम इस मामले में हत्यारोपित के तौर पर शामिल किया गया था।

BSP विधायक रामबाई सिंह पति गोविंद सिंह के साथ

8 फरवरी को न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था कि उन पर दमोह के पुलिस अधीक्षक और उनके अधीनस्थों द्वारा दबाव डाला जा रहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने पाया कि गैरजमानती वारंट के बाद भी गोविंद सिंह खुला घूमता रहा और इस मामले में पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। पीठ ने आदेश दिया है कि ध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जल्द से जल्द आरोपी गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में व्यक्तिगत हलफनामा दायर करके रिपोर्ट जमा कराएं।

इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। अदालत ने निर्देश दियें है कि मुख्य आरोपी गोविंद सिंह से जुड़े मामलों में मुकदमे का ट्रायल करने वाले न्यायाधीश को पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।

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