इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लेकर लिया बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों (Daily wage workers) को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये फैसला दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हित में सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति अगर नई पेंशन योजना लागू होने से पहले हुई है, तो वह पुरानी पेंशन पाने के हकदार होगें, भले ही उसका नियमितीकरण नई पेंशन योजना आने के बाद क्यों न हुआ हो।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन और रिटायरमेंट में लाभ के लिए नियुक्ति की तारीख काफी अहम है। कर्मचारी की नियुक्ति उसी तारीख से मानी जाएगी, जिस दिन से उन्होनें काम शुरू किया है। कोर्ट के जज सरल श्रीवास्तव की एकल बेंच ने नगर निगम प्रयागराज के कर्मचारी कमालुद्दीन के मामले में ये बड़ा फैसला सुनाया है।

आपको बता दें कि इलाहाबाद कोर्ट के सामने यह सवाल उठाया गया था कि 1 अप्रैल 2005 के बाद सेवा में नियमित हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए ‌हकदार माना जाएगा या नहीं। दरअसल इस याचिकाकर्ता की नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी के तौर पर सन् 1989 में हुई थी, लेकिन उसका नियमितीकरण 2008 में ‌हुआ था। वहीं, 2005 से इस पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया था। ऐसे में विभाग ने उसे पुरानी पेंशन पाने के लिए हकदार नहीं माना।

कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि को अहम मानते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी के तौर पर दी गई सेवा पेंशन लाभ में जोड़ने की बात कही। कोर्ट ने कर्मचारी को पेंशन से वंचित रखने के फैसले को गलत करार दिया। साथ ही इलाहाबाद कोर्ट ने पुरानी पेंशन का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया।

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