आज राम रहीम को मिलेगी कुकर्मों की सजा, वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी पेशी…

पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम समेत चार दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी, पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी। 16 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने मर्डर केस में 11 जनवरी को राम रहीम, कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को दोषी करार दिया।

आज राम रहीम

मामले की संवेदनशीलता व प्रदेश में सुरक्षा व कानून व्यवस्था को देखते हुए सजा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनाई जा रही है।

इसे लेकर हरियाणा सरकार ने याचिका लगाई थी, जिसे मंजूर करते हुए बुधवार 16 जनवरी को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने वीसी के जरिए पेशी कराने के आदेश जारी किए।

कृष्ण, निर्मल और कुलदीप को अंबाला सेंट्रल जेल में सजा सुनाई जाएगी और राम रहीम को सुनारिया जेल में ही सजा सुनाई जाएगी।

चारों को आईपीसी की धारा 302 और IPC की धारा 120बी के तहत दोषी करार दिया गया है, जबकि आरोपी कृष्ण लाल को 1959 आर्म्स एक्ट के सेक्शन 29 के तहत भी दोषी करार दिया गया है।

आरोपी निर्मल सिंह को 1959 आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 के तहत भी दोषी करार दिया गया है।

राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने गवाही में कहा था कि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या करने के लिए बाबा ने ही कृष्ण लाल, कुलदीप और निर्मल सिंह को आदेश दिया था।

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राम रहीम 23 अक्टूबर 2002 को जालंधर के एक सत्संग से सिरसा वापस पहुंचा तो उसे कृष्ण लाल ने अखबार दिखाया, जिसमें साध्वियों के यौन शोषण के बारे में खबर छपी थी।

खबर पढ़ते ही राम रहीम तिलमिला उठा और उसने मेरे सामने कृष्ण लाल, कुलदीप और निर्मल को आदेश दिया कि रामचंद्र छत्रपति को मौत के घाट उतार दो।

इसके बाद 24 अक्टूबर 2002 को रामचंद्र छत्रपति को उसके घर के बाहर गोलियों से भून दिया गया।

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