ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को मिली जमानत

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन धन शोधन मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। लेकिल वो बिना अनुमति के विदेश यात्रा नहीं कर सकतीं है। कोचर पर लोन देने के मामले में घूस लेने का आरोप है।

धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने 30 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत और मामले के अन्य आरोपियों को तलब किया था।  

LIVE TV