आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में लालू परिवार को मिली जमानत, लेकिन नहीं जा सकेंगे…

नई दिल्ली। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले के केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है।

बता दें, इन सबके खिलाफ सीबीआई और ईडी ने आईआरसीटीसी से जुड़े मामलों में मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनमें उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था।

बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और प्रत्येक की जमानत राशि पर नियमित जमानत दी गई है। सुनवाई की अगली तारीख 11 फरवरी है।

वहीं जमानत मिलने पर तेजस्वी यादव ने कहा, ‘हमें न्याय मिलने का भरोसा है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है।’

बता दें कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों को कथित तौर पर एक प्राइवेट फर्म को दे दिया था।

इसमें वित्तिय गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। होटल के सब-लीज के बदले पटना के एक प्रमुख स्थान की 358 डिसमिल जमीन फरवरी 2005 में मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (आरजेडी सांसद पी.सी. गुप्ता के परिवार के स्वामित्व वाली) को दी गई थी।

जमीन उस वक्त के सर्किल दरों से काफी कम दर पर कंपनी को दी गई थी। इसी मामले में ईडी और सीबीआई ने लालू फैमिली पर शिकंजा कसा था। ईडी ने इस मामले में अब तक 44 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है।

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सीबीआई ने भी कुछ समय पहले इस मामले में एक आरोपपत्र दायर किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद यादव समेत IRCTC के अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया। रेल मंत्री रहने के दौरान लालू यादव ने नियमों को ताक पर रखकर पुरी और रांची के दो आईआरसीटीसी के होटलों को पीसी गुप्ता की कंपनी को दे दिया।

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