अयोध्या मामले में बोले रंजन गोगोई, खाली जगह पर नहीं बनी थी मस्जिद

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कानूनी आधार पर इस मामले में फैसला नहीं सुनाया जा सकता है. एएसआई की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता है. मस्जिद के नीचे गैर इस्लामिक ढांचा मौजूद था. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद (Ayodhya Dispute) मामले में शनिवार को फैसला सुनायेगा.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ , न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पांच सदस्यीय संविधान पीठ शनिवार की सुबह साढ़े दस बजे यह फैसला सुनायेगी. संविधान पीठ ने 16 अक्ट्रबर को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी. पीठ ने छह अगस्त से लगातार 40 दिन इस मामले में सुनवाई की.

योधा मामले में फैसला

अयोध्या पर आने वाले फैसले की तैयारी शुरू-

लखनऊ पुलिस ने 24 घंटे चलने वाला इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया. इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का नंबर 9454405156. लखनऊ को 5 सुपर जोन,14 जोन,98 सेक्टर में बांटा गया. 4 कंपनी पैरा मिलिट्री,10 कंपनी पीएसी राजधानी में तैनात. 257 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए. राजधानी में 150 बैरियर,8 जगहों पर बॉर्डर सील.

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वहीं अयोध्या के फैसले के मद्देनज़र भोपाल के सारे स्कूल कालेज कल बंद रहेंगे. धारा 144 भी लागू रहेगी. वहीं अयोध्या पर फैसले से पहले उप्र के डीजीपी ओपी सिंह ने संदेश देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले उसकी सत्यता परख लें. पुलिस सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नज़र रख रही है. अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई होगी.

फैसले के मद्देनजर अयोध्या जिले को चार जोन में बांटा गया है. रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू में जोन में बांटे गए जिले में 48 सेक्टर बनाए गए हैं. सबसे बड़ी बात विवादित परिसर को रेड जोन में रखा गया है. सुरक्षा योजना इस तरह बनाई गई है कि एक आदेश पर पूरी अयोध्या को सील किया जा सकेगा. अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त 100 कंपनियां मांगी गई हैं. यहां सुरक्षाबलों की 47 कंपनियां अभी भी तैनात है.

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