अब Income Tax Return जमा करने के लिए जरुरी नहीं है ‘फॉर्म 16’

अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो जल्द ही भर लें क्यो इसके लिए आपके पास केवल 20 दिन से भी कम का समय बाकी है. दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और इसके बाद आप ITR नहीं भर सकेंगे.

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फॉर्म 16 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है लेकिन अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं. उसके लिए फॉर्म-26 एएस की जरूरत होगी.

Income Tax Return

क्या है फॉर्म 26 एएस?

किसी फाइनेंशियल ईयर में आपको अपनी सैलरी पर कितना टैक्स चुकाने है इस बात की जानकारी आपको फॉर्म 26 एएस देता है. आप इस फॉर्म की मदद से अपनी इनकम पर टैक्स का हिसाब आसानी से लगा सकते हैं. इसके साथ ही फॉर्म पर जमा करने वाले व्यक्ति का नाम, पैन नंबर, टैक्स की रकम जैसी चीजों की जानकारी भी दी हुई होती है.

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कहां से ले सकते हैं आप ये फॉर्म?

आप ये फॉर्म इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं. इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, इसके बाद माय उकाउंट से आप व्यू फॉर्म 26 एएस टैब पर क्लिक करें. यहां आपको साल चुनना होगा जि सके बाद आप फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे. आप की जन्मतिथि फॉर्म 26 एएस को खोलने के लिए पासवर्ड के तौर पर इस्तेमाल होती है.

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