अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अपने विवादित बयान पर मांगी माफी, कहा…

देश के जाने-माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने 21 अक्टूबर को अपने ट्वीट के माध्यम से चीफ जस्टिस एसए बोबड़े (S.A Bobde) की अलोचना की थी। दरअसल, प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विशेष विमान देने पर अपत्ति जताई थी। हालांकि प्रशांत भूषण द्वारा इस अपत्ति जताने के लिए माफी मांग ली गई है साथ ही अपने ट्वीट पर खेद भी जताया। गौरतलब है कि भूषण ने अपने ट्वीट में तहा था कि,’मध्यप्रदेश में कांग्रेस छोड़कर शिवराज (सिंह चौहान) सरकार में मंत्री बनने वाले कांग्रेस विधायकों की सीटों पर मतदान हुआ। शिवराज सरकार का टिके रहना इन विधायकों के पुन:निर्वाचन पर निर्भर है, उनके मंत्री पद को चुनौती देने वाली प्रधान न्यायाधीश की अदालत में लंबित याचिका के फैसले पर नहीं। मैं नीचे के ट्वीट में अपनी गलती पर खेद प्रकट करता हूं।’

प्रशांत भूषण पर लगा जुर्माना
उच्चतम न्यायलय ने अपनी अवमानना के मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर 31 अगस्त को 1 रुपया का जुर्माने की सजा दी थी। साथ ही अदालत ने यह भी कहा था कि यदि प्रशांत भूषण ने 15 सितंबर तक अपनी जर्माने राशि जमा नही की तो उन्हें 3 महीने की जेल हो सकती है वहीं उन पर 3 साल तक वकालत करने पर पाबंदी लगा दी जाएगी।

आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने बीते 27 और 29 जून को वर्तमान चीफ जस्टिस एवं 4 पूर्व चीफ जस्टिस को लेकर विवादित दिप्पणी की थी। इस विवादित बयान को लेकर उच्चतम न्यायलय ने संज्ञान लेते हुए भूषण से जवाब मांगा था। जिसमें भूषण ने अपनी सफाई देते हुए उन जजों पर और ज्यादा इल्जाम लगा दिए। लगातर भूषण के द्वारा न्यायमूर्तियों पर लगाए जा रहे इल्जामों को न्यायलय ने अस्वीकर कर दिया। साथ ही भूषण को 14 अगस्त के दिन अवमानना का दोषी करार कर दिया। हालांकि न्यायलय ने प्रशांत भूषण को बिना किसी शर्त के माफी मांगने को कहा था लेकिन भूषण ने इससे साफ मना कर दिया।

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