कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी चालक ज़िन्दगी भर नहीं चला पाएगा गाड़ी  

अदालतलखनऊ। लापरवाही से वाहन चलाने के मामले को अदालत ने गंभीरता से लिया। अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने के जुर्म में ट्रक चालक को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन वाहन चलाने से रोक दिया है। दोषी ट्रक चालक ने 2000 में लापरवाही से वाहन चलाते हुए 9 साल के बच्चे को कुचल दिया था जिससे उसकी मौत हो गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अर्चना सिन्हा ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ निवासी सुनील कुमार मिश्र का ड्राइ¨वग लाइसेंस रद्द करते हुए कहा है कि उसे कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाए क्योंकि उसे उम्रभर के लिए इसे प्राप्त करने पर रोक लगाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस आदेश को देशभर के सभी परिवहन प्राधिकरणों को भेज दिया जाए। इसके साथ ही अदालत ने चालक को एक साल की कैद की सजा भी सुनाई है।अदालत ने कहा है कि मिश्र का ड्राइ¨वग लाइसेंस रद्द माना जाए और यदि कहीं रिकॉर्ड में जमा हो तो इसे नष्ट किया जाए।

इसके साथ ही अदालत ने संबंधित एमएलओ, पंजीकरण प्राधिकरण को उसके रिकॉर्ड में लाइसेंस रद्द किए जाने और यह दर्ज करने को कहा कि उसका लाइसेंस रद्द किया जाता है और साथ ही उस पर उम्रभर के लिए लाइसेंस लेने पर रोक लगाई गई है।

अदालत में पेश मामले के अनुसार 31 अगस्त 2000 को समयपुर बादली स्थित डीएवी स्कूल के सामने सुनील मिश्र ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए बच्चे नवीन को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बच्चे की मौत हो गई थी। नवीन उस समय अपने पिता के साथ स्कूल जा रहा था।

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