अगर आपकी शादी होने वाली है तो GST आपके लिए रहेगा खास, जानें कैसे

GSTनई दिल्ली। 1 जुलाई को पूरे देश में जीएसटी लागू होने जा रहा है। वन नेशन, वन टैक्स पर आधारित GST के लागू होने में अब सिर्फ पांच दिन बाकी हैं। जीएसटी का असर हम सबके जीवन पर पड़ेगा। अगर आप शादी करने वाले हैं तो यहां जानिए कि जीएसटी लागू होने के बाद से आपकी शादी पर होने वाले खर्च पर क्या असर पड़ने वाला है।

शादी के मौके पर गहनों की काफी अहमियत होती है। भारतीय परिवार ज्यादातर सोने के गहनों को तवज्जो देते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद सोने पर 3 फीसदी जीएसटी लगेगा इसके अलावा सोने की मेकिंग पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। अभी सोने पर करीब 6 फीसदी टैक्स लगता है। इस तरह से सोने के दाम में थोड़ी- बहुत कमी आएगी।

शादी में खाना भी काफी महत्वपूर्ण होता है। अब अगर खाने की बात की जाए तो जीएसटी लागू होने के बाद इसमें मिला-जुला असर देखने को मिलेगा। जीएसटी लागू के होने के बाद कुछ चीजें सस्ती हो जाएंगी तो कुछ महंगी। सरकार ने खाने की कुछ चीजों को जीरो टैक्स कैटेगरी में रखा है यानी इस पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा।

दूध, नमक, ताज़ा फल, पापड़, और अनाज जैसी चीजें जीरो टैक्स कैटेगरी में शामिल हैं। इसके अलावा चाय, कॉफी, खाने का तेल, ब्रांडेड पनीर, ब्रांडेड अनाज, एलपीजी सिलेंडर पर पांच फीसदी टैक्स चुकाना पड़ेगा। ड्राई फ्रूट्स, घी, मक्खन, नमकीन, मांस-मछली पर 12 फीसदी टैक्स देना होगा। जबकि आइसक्रीम, सॉस, सूप, मिनरल वॉटर पर 18 फीसदी टैक्स देना होगा।

शादी के लिए आजकल लोग घरों की जगह मैरिज हॉल, होटल या गेस्ट हाउस का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं। जीएसटी लागू होने से पहले इसे बुक कराने पर आपको इसके लिए 21-25 फीसदी टैक्स अदा करना पड़े, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स में कमी आएगी। जीएसटी लागू होने के बाद यह टैक्स घटकर 18 फीसदी हो जाएगा। लेकिन अगर आप शादी के लिए फाइव स्टार होटल बुक करवाते हैं तो इसके लिए आपको 28 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ेगा।

 

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