२००६ से पहले सेवानिवृत हुए पेंशन भोगियों का वेतनमान और ग्रेड के वेतन का 50% से कम नही होगा

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने निर्णय किया है कि २००६ से पहले सेवानिवृत हुए पेंशन भोगियों की संसोधित समेकित पेंशन वेतनमान और ग्रेड के वेतन का 50 फीसदी से कम नही होगा| भले ही कर्मचारी की सेवानिवृत्त तक सेवा के 33 साल पूरे हुए या नही| 6 अप्रैल को जारी आदेश में सरकार ने कहा है की बकाया राशि का भुगतान पहली जनवरी 2006 से प्रभावी होगा | सभी मंत्रालयों से 2006 से पहले सेवानिवृत हुए ऐसे कर्मचारियों के वेतन में संसोधन करने को कहा गया है जिन्होंने ३३ साल से कम की सेवा दी थी| इन सभी मामलो में संसोधित पेंशन भुगतान आदेश(PPO) भी तत्काल जरी किये|

 

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