शादी अनुदान हेतु जल्द करे आवेदन
मऊ: (ब्यूरो) जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्र 2016-17 में अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना दिनांक 29 अपै्रल, 2016 के अन्तर्गत आवेदन पत्र, स्वीकृति एवं वितरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में पात्रता एवं शर्तें निम्न प्रकार हैं-
1-वित्तीय सहायता के लिये पात्रताः-
(प) आवेदक की आय गरीबी की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में रू0 56,460=00 प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080=00 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(पप) वृद्वावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा समाजवादी पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
(पपप) अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा आन-लाइन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र क क्रमांक आनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा।
(पअ) विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
(अ) पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी।
(अप) एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।
2-आनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रियाः-
(प) योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्इंबाूंतकूमसंितमण्नचण्दपबण्पद पर लाॅगिन करके आॅनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के उपरान्त लाभार्थियों को आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
(पप) आॅनलाईन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्वता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। यदि आवेदक द्वारा कोई प्रविष्टि गलत दर्ज कर दी गयी है तो आवेदक द्वारा दर्ज प्रविष्टियों में आवेदन पत्र अन्तिम रूप से पोर्टल पर आॅनलाईन सबमिट (ेनइउपज) करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है।
(पपप) आवेदक द्वारा आॅनलाईन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात् तक करना अनिवार्य होगा।
(पअ) आवेदन पत्र के साथ आवेदक तथा आवेदक की पुत्री, जिसकी शादी की तिथि निर्धारित हो चुकी है, के आधार कार्ड, आवेदक का आय प्रमाण पत्र (यदि आवेदक पी0बी0पी0एल0 सूची में है, तो सम्बन्धित सूची की छाया प्रति), यदि सोशल सेक्टर की पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत आवेदक लाभान्वित हो रहा है तो पेन्शनर आई0डी0 सहित पेंशन धारक होने के प्रमाण-पत्र से संबंधित विवरण आॅनलाईन आवेदन पत्र में अंकित करना तथा संलग्नकों की छायाप्रति हार्डकापी के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक आवेदन पत्र में भरना तथा हार्डकापी के साथ छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। योजनान्तर्गत विधवा/विकलांग व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के मामलों में वरीयता दिये जाने की व्यवस्था है, अतः सम्बन्धित आवेदकों को आवेदन पत्र में उक्त का विवरण अंकित करने के साथ साक्ष्य के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र या विकलांग होने पर सक्षम स्तर से निर्गत विकलांग प्रमाण-पत्र संलग्न करना एवं आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। सी0बी0एस0 बैंक खाते के पासबुक (आई0एफ0एस0 कोड सहित) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
(अ) आवेदक द्वारा समस्त संलग्नकों के साथ आवेदन-पत्र जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में आॅनलाईन आवेदन करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर अनिवार्यतः जमा किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्यालय से निर्धारित प्रारूप पर ‘‘कम्प्यूटर-जनरेटेड’’ प्राप्ति-रसीद प्राप्त की जायेगी।
(अप) उक्त योजनान्तर्गत ‘‘प्रथम आगत प्रथम पावत’’ सिद्वान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
(अपप) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं की जायेगी।
3-वित्तीय सहायता की धनराशिः- वित्तीय सहायता की देय धनराशि प्रति शादी रू0 20,000=00 (रू0 बीस हज़ार मात्र) होगी। एक परिवार अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी।
उक्त आशय की जानकारी विजय प्रताप यादव जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा दी गयी।