नई दिल्ली। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अचानक से फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए नए नियमों का खाका तैयार किया है| इसके तहत अगर कोई कंपनी अचानक फ्लाइट कैंसिल करती है तो उसे यात्रियों को चार सौ फीसदी का हर्जाना देना होगा|
सिविल एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पैसेंजर्स की तरफ से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि उन्हें फ्लाइट कैंसिलेशन पर ज्यादा रिफंड नहीं मिलता। जिसके लिए यह प्रपोजल बनाया गया है|
मंत्रालय ने लोगों से 15 जून तक अपनी वेबसाइट के माध्यम से इस पर सुझाव मांगे हैं। पॉलिसी में रिफंड, कैंसिलेशन और अतिरिक्त सामान को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं।
फ्लाइट कैंसिल होने पर ये होंगे नए नियम
- अगर 24 घंटे पहले फ्लाइट कैंसिलेशन अनाउंस किया जाता है और रिप्लेसमेंट फ्लाइट अरेंज की जाती है, तो ऐसी स्थिति में कम्पनसेशन बेसिक फेयर का 200% या 10 हजार रुपए तक हो।
- अगर कैंसिलेशन के 24 घंटे के बाद अल्टरनेटिव फ्लाइट दी जा रही है तो कम्पनसेशन बेसिक फेयर का 400 पर्सेंट या 20 हजार रुपए तक हो।
- यात्रियों द्वारा घरेलू हवाई टिकट कैंसिल कराने पर कंपनी को 15 दिन के भीतर रिफंड देना होगा।
- अंतरराष्ट्रीय टिकट के मामले में कंपनी को 30 दिनों के भीतर रिफंड देना होगा।
- एयरलाइंस कंपनी टिकट कैंसिल कराने के चार्ज के तौर पर 200 रुपये से ज्यादा यात्रियों से नहीं ले सकेंगी।
- अगर फ्लाइट रद्द है तो इसकी सूचना 2 हफ्ते पहले देनी होगी और यात्री को पूरा किराया भी देना होगा।
- यात्रियों को अपने साथ पहले की तरह 15 किलो तक का सामान ले जाने की छूट होगी, लेकिन इसके उपर हर एक किलो पर 300 की जगह 100 रूपये अतिरिक्त देने होंगे।