दिल्ली HC से अरविंद केजरीवाल को झटका, याचिका खारिज, लगा इतना जुर्माना

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके कार्यकाल के पूरा होने तक प्रवर्तन निदेशालय और राज्य द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में “असाधारण अंतरिम जमानत” पर रिहा करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने याचिकाकर्ता पर ₹ 75,000 का जुर्माना भी लगाया और कहा कि आम आदमी पार्टी नेता अदालत के आदेश के आधार पर न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने कहा कि चौथे वर्ष के कानून के छात्र द्वारा ‘वी द पीपल ऑफ इंडिया’ के नाम से दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि अपने रिट क्षेत्राधिकार में अदालतें उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ लंबित मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती हैं।

याचिका में दावा किया गया है कि केजरीवाल की सुरक्षा खतरे में है क्योंकि वह तिहाड़ जेल में कट्टर अपराधियों के साथ बंद हैं, जो बलात्कार, डकैती, हत्या और बम विस्फोट जैसे मामलों में अभियोजन का सामना कर रहे हैं।

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