दिल्ली: किसानों के मार्च से पहले बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध, 12 मार्च तक धारा 144 लागू, सीमाओं पर भारी पहरा

किसानों के कल होने वाले मार्च को लेकर संभावित अशांति और सुरक्षा मुद्दों की चिंताओं के बीच दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 12 मार्च तक राष्ट्रीय राजधानी में बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया।

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश में राष्ट्रीय राजधानी में रैलियों और ट्रैक्टरों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आग्नेयास्त्रों और ज्वलनशील पदार्थों के साथ-साथ ईंटों और पत्थरों जैसे अस्थायी हथियारों को ले जाने और पेट्रोल के डिब्बे या सोडा की बोतलों के संग्रह पर पूर्ण प्रतिबंध है। फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित कई मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए किसान 13 फरवरी को दिल्ली मार्च करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दावा किया कि देश भर से 200 से अधिक किसान संघ ‘दिल्ली चलो’ मार्च में भाग लेंगे।

किसान यूनियनों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च से पहले, हरियाणा और दिल्ली में अधिकारियों ने वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए कंक्रीट ब्लॉक, सड़क कील अवरोधक और कंटीले तार लगाकर पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को मजबूत किया है, साथ ही हजारों पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है।

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