
रिपोर्ट – अक्षय कुमार शर्मा
बहराइचः 1995 में प्रधानी चुनाव के दौरान हुए जनपद बहराइच के हरदी में चर्चित गोलीकांड में ट्रिपल मर्डर को लेकर आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने अपना फैसला सुनाया।
बता दें कि इस मर्डर कांड मैं भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह और उनके भाई समेत 11 लोग नामजद किए गए थे लगातार 23 साल तक चलने वाली सुनवाई के बाद आज न्यायाधीश ने भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह समेत चार लोगों को बरी कर दिया।
जबकि सुरेश्वर सिंह के भाई समेत पांच अन्य लोगों दोषी सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। फैसला सुनाए जाने के दौरान जनपद बहराइच की दीवानी कचहरी पुलिस छावनी में तब्दील रही/ सुरक्षा की दृष्टि से सैकड़ों पुलिसकर्मियों को कचहरी में तैनात किया गया था।
1995 में हरदी थाना क्षेत्र के भगवानपुर में प्रधानी चुनाव के दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई/ इसी दौरान जमकर गोलियां चली जिसमें एक पक्ष से 3 लोगों की मौत हो गई।
मर्डर का आरोप महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह और उनके अन्य साथियों पर लगा 23 साल चलने वाले मुकदमे के दौरान दो आरोपीयो की मौत हो गई जबकि 9 अन्य के ऊपर लगातार मुकदमा चलता रहा।
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आज हुए फैसले के दौरान भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह समेत चार लोग मुकदमे से बरी किए गए जबकि विधायक सुरेश्वर सिंह के भाई समेत पांच अन्य लो लोगों को दोषी मानते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।