राष्ट्रपति शासन रद्द करने वाले चीफ जस्टिस का ट्रांसफर
उत्तराखंड। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को रद्द करने वाले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ट्रांसफर कर दिया गया है। जस्टिस जोसेफ को ट्रांसफर करके उत्तराखंड से हैदराबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है। के.एम.जोसेफ ने जुलाई 2014 में उत्तराखंड में मुख्य न्यायधीश का पदभार संभाला था।
चीफ जस्टिस का ट्रांसफर : धारा 356 निर्धारित नियम के खिलाफ
जस्टिस जोसेफ ने उत्तराखंड में केंद्र के राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को खारिज कर दिया था। इसके बाद हरीश रावत को फिर से मुख्यमंत्री का पदभार मिल गया था। हालांकि इसके अगले ही दिन केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर फिर से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। जस्टिस जोसेफ और जस्टिस वीके बिष्ट की बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि केंद्र की ओर से राज्य में धारा 356 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित नियम के खिलाफ है।
केंद्र सरकार को लगाई थी फटकार
अपने फैसले में जस्टिस जोसेफ ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। जोसेफ ने कहा था कि राष्ट्रपति कोई राजा नहीं है। राष्ट्रपति ही नहीं जज भी गलती कर सकते हैं और इनके फैसलों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसी बीच हैदराबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलीप बी भोसले का तबादला करके उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्ति दी गई गई है।