गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 15 साल बाद फिर से करवाना होगा
एजेंसी/ नई दिल्ली : आजकल सड़कों पर गाड़ियों का काफिला बढ़ते ही जा रहा है लेकिन अब सरकार के द्वारा इस काफिले को कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है. जी हाँ, हाल ही में यह बात सामने आई है कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सड़कों से ट्रैफिक को कुछ हद तक कम करने के बारे में विचार कर रही है. इसके लिए सरकार एक नया सिस्टम लेकर आ रही है, जिसके अंतर्गत सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 15 साल बाद अपने आप ही रद्द कर दिया जाना है. इसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन फिर से करवाना होगा.
इस मामले में सामने आई खबर से यह पता चला है कि या तो इसके बाद गाड़ियों को रोड से हटाना होगा या फिर उनका फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. इसको लेकर ही यह भी कहा जा रहा है कि सभी राज्यों को गाड़ियों को लेकर अलग अलग नियम बनने की जरुरत है ताकि वे अपने अनुसार यह निश्चित कर सके कि यह नियम कैसे काम करेगा.
अभी यह नियम चल रहा है कि प्राइवेट व्हीकल का केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है और इसके बाद मालिक केवल एक बार ही लाइफ टाइम टैक्स देने के लिए बाध्य है. गाड़ी के 15 साल कम्पलीट हो जानेके बाद गाड़ी को चलने के लिए मालिक को एक फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू करना जरूरी है. इसके बाद वह अपनी गाड़ी फिर से चला सकता है. लेकिन नए नियम के बाद यह बदल जाना है.