कन्हैया, उमर और अनिर्बान दिल्ली हाईकोर्ट से राहत
कन्हैया को बड़ी राहत
नौ फरवरी को जेएनयू में कथित तौर पर देशद्रोह के नारे लगाने के आरोप में इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसके विरोध में कन्हैया के अलावा अश्वती ए नायर, ऐश्वर्या अधिकारी, कोमल मोहिते, चिंटू कुमारी, अन्वेषा चक्रवर्ती और दो अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इन छात्रों ने कन्हैया के नेतृत्व में जेएनयू प्रशासन के खिलाफ भूख हड़ताल भी शुरू कर दी थी।
पिछले हफ्ते उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्या भी इसी मामले में कोर्ट पहुंचे थे। जेएनयू प्रशासन ने उमर खालिद के खिलाफ 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया था। वहीं, अनिर्बान पर जेएनयू कैंपस में घुसने पर पांच साल तक बैन लगा दिया था।
शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने कन्हैया से दो टूक कहा कि भूख हड़ताल खत्म करने के बाद आपकी बात सुनी जाएगी। छात्रों से कहिए कि भूख हड़ताल खत्म करें। कोर्ट ने कन्हैया को फटकारते हुए कहा, आप छात्रों के लिए काम करते हैं। आपको छात्रों से कहना होगा कि अपनी भूख हड़ताल खत्म करें। कोर्ट ने कहा कि कानून पर विश्वास करना सीखिए।