
अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो घबराइए मत। मतदान करने अवश्य जाइए। भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर कार्ड के स्थान पर पहचान पत्र के रूप में 11 विकल्प दिए हैं, जिनके आधार पर मतदान किया जा सकेगा।

मथुरा संसदीय क्षेत्र में 18 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। मतदान के दौरान मतदाता को पहचान पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गए वोटर पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगी।
पर्ची के साथ वोटर कार्ड ले जाना होगा। अगर किसी मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है तो उसके लिए 11 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक पहचान पत्र को साथ लेकर मतदान किया जा सकता है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 में मतदान के समय जो निर्वाचक निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होंगे, वे विकल्प का सहारा ले सकते हैं।